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थाना वेव सिटी की पुलिस उड़ा रही कानून की धज्जियां…

हिंदुस्तान में यह मौलिक अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही दंडित किया जाएगा उसे एक अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता. बृजेश निवासी शाहपुर बम्हेटा ने बताया कि वर्ष 2022 में एक एफ.आई. आर संख्या 25/2021 के आधार पर पुलिस आख्या के द्वारा उसे जिला बदर कर दिया गया था परंतु थाना वेव सिटी की पुलिस ने वर्ष 2024 में फिर से उसी एफ आई. आर संख्या 25/2021 के आधार पर बृजेश को जिला बदर की आख्या फिर से प्रस्तुत कर दी जिसके आधार पर बृजेश के खिलाफ जिला बदर करने हेतु मुकदमा कायम हुआ. बृजेश द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया तथा इन सब तथ्यों से न्यायालय को अवगत कराया गया. इसके उपरांत न्यायालय द्वारा थाना वेव सिटी के एस. एच. ओ.के खिलाफ जांच स्थापित की गई तथा डी. सी. पी प्रोटोकॉल द्वारा उक्त जांच करी जा रही है. बृजेश के अनुसार एस. एच. ओ.वेव सिटी द्वारा जानबूझकर बिल्डर से साठ-गांठ कर उसे जिला बदर करवाने के उद्देश से उक्त आख्या भेजी गई थी जिससे वे उसे तंग व परेशान करके उसकी अनुपस्थिति में उसकी जमीन पर बिल्डर का कब्जा करवा सके |